विधवा महिला की दोबारा शादी से बेटी का संपत्ति पर हक नहीं होगा खत्म: हाईकोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि विधवा महिला की दोबारा शादी से दिवंगत पति की बेटी का संपत्ति में हक खत्म नहीं हो सकता। कोर्ट ने वेंकटेशन के मामले में फैसला देते हुए कहा कि पुनर्विवाह की अयोग्यता सिर्फ विधवा पर लागू होगी। बेटी इकलौती क्लास-I कानूनी वारिस होने के कारण पिता की पूरी हिस्सेदारी की हकदार है।