व्यभिचार साबित हो जाए तो पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण नहीं मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पति यह साबित कर दे कि पत्नी व्यभिचारपूर्ण जीवन जी रही है, तो उसे अंतरिम भरण-पोषण नहीं मिलेगा। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर फैसला अंतिम सुनवाई तक टालना सही नहीं है। कानून के मुताबिक, व्यभिचार साबित होने पर पत्नी अंतरिम और अंतिम, दोनों तरह के भरण-पोषण की हकदार नहीं होती।