वर्किंग आवर के बाद कंपनी ने कर्मी को ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने को किया मजबूर, देना होगा मुआवज़ा

बीजिंग (चीन) की एक अदालत ने एक इंजीनियरिंग कंपनी को रेगुलर वर्किंग आवर के बाद अनिवार्य ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन्स आयोजित करने के लिए कर्मचारी को ₹2.3 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। अब कंपनी छोड़ चुके कर्मचारी के मुताबिक, कंपनी ने कहा था कि सेशन्स में शामिल ना हुए कर्मचारियों को करीब ₹2,400 का 'स्वैच्छिक डोनेशन' देना होगा।

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