वासना नहीं, प्यार में बने थे शारीरिक संबंध: किशोरी का रेप करने के आरोपी को ज़मानत देते हुए एचसी
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने 2020 में एक किशोरी का रेप करने के आरोपी को ज़मानत देते हुए कहा है कि उनमें वासना नहीं, प्यार के चलते शारीरिक संबंध बने थे। कोर्ट ने कहा कि किशोरी (जो उस समय 13 साल की थी) अपनी मर्ज़ी से माता-पिता का घर छोड़कर आरोपी के साथ रही और शिकायत दर्ज नहीं करवाई।