आधार-टीसी से नहीं होगा शादी का रजिस्ट्रेशन, उम्र वेरिफिकेशन के लिए हाईकोर्ट ने दिए 9 निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाह रजिस्ट्रेशन में उम्र सत्यापन के लिए 9 सूत्रीय दिशा-निर्देश जारी किए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड या ट्रांसफर सर्टिफिकेट जन्मतिथि का कानूनी प्रमाण नहीं हैं। बाल विवाह रोकने के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट या नगर निगम का जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी ने यह आदेश दीपक पाल की अपील पर दिया।

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