बेटी को केवल शादीशुदा होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते: HC
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी बेटी को केवल विवाहित होने के आधार पर अनुकंपा की नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने सहारनपुर के ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश रद्द कर याचिकाकर्ता के दावे पर 8 सप्ताह के भीतर कारण सहित नया आदेश पारित करने को कहा है।