शेयर बेचकर घर खरीदने का है प्लान? जानिए टैक्स बचाने का आसान तरीका
इनकम टैक्स सेक्शन 54F के तहत, शेयर बिक्री से मिली रकम से नई प्रॉपर्टी खरीदने या बनवाने पर LTCG टैक्स नहीं देना पड़ता। शेयर बेचने से एक साल पहले घर खरीदने और शेयर बिक्री के 2 साल में बने-बनाए घर खरीदने पर छूट मिलेगी। घर खुद बनवाने या अंडर‑कंस्ट्रक्शन में निवेश पर तीन साल में निर्माण पूरा करना होगा।