शख्स ने ₹94 लाख में बेची प्रॉपर्टी और गंवा दिए ₹21 लाख; जानें फिर कैसे Form 71 ने दिलाई राहत
रिपोर्ट्स के अनुसार, एक शख्स ने ₹94 लाख में प्रॉपर्टी बेची लेकिन खरीदार ने TDS गलत वित्त वर्ष में जमा कर दिया जिससे विक्रेता को ₹21 लाख का टीडीएस क्रेडिट नहीं मिल पाया। मामला ITAT दिल्ली में पहुंचा जहां Form 71 के ज़रिए सुधार किया गया। यह फॉर्म TDS को सही असेसमेंट इयर में ट्रांसफर करने की सुविधा देता है।