शख्स ने 17 अपार्टमेंट बेचकर कमाया ₹11.8 करोड़ का मुनाफा, नहीं दिया टैक्स; कोर्ट से भी मिली राहत

बेंगलुरु में एक शख्स ने जॉइंट-डेवलपमेंट अग्रीमेंट के तहत अपनी ज़मीन पर बने हाउसिंग-प्रोजेक्ट के 17 अपार्टमेंट बेचकर ₹11.8-करोड़ लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन कमाया और आयकर कानून (धारा-54) के तहत 'ज़ीरो' टैक्स घोषित किया। उसने रकम 5 नए घर खरीदने-बनाने में निवेश करने का दावा किया। आयकर विभाग के नोटिस को उसने ITAT में चुनौती दी जहां उसे राहत मिली है।

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