शख्स ने बैग के लिए ₹10 लेने वाले शॉपर्स स्टॉप से मांगा ₹4 करोड़ हर्ज़ाना, अब भरेगा जुर्माना

हैदराबाद स्थित उपभोक्ता आयोग ने शॉपर्स स्टॉप द्वारा कैरी बैग के लिए ₹10 लिए जाने पर आपत्ति जताने वाले व्यक्ति की शिकायत खारिज कर दी। उसने रिटेलर से ₹4 करोड़ हर्ज़ाने की मांग की थी। आयोग ने शिकायत को 'बेकार' और शिकायतकर्ता को 'आदतन मुकदमेबाज़' बताया। साथ ही उसे ₹10,000 ज़ुर्माना भरने का आदेश दिया।

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