शख्स ने अश्लील वीडियो को परीक्षा में फेल होने की वजह बताकर यूट्यूब से मांगे ₹75 लाख, लगा फाइन
सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील कंटेंट वाले विज्ञापन को परीक्षा में फेल होने की वजह बताकर यूट्यूब से ₹75 लाख मांगने वाले याचिकाकर्ता पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया है। बकौल याचिकाकर्ता, ऐसे विज्ञापन से उसका ध्यान भंग हुआ और वह पुलिस परीक्षा (मध्य प्रदेश) में फेल हो गया। कोर्ट ने कहा, "अगर आपको कोई विज्ञापन पसंद नहीं है...तो उसे ना देखें।"