शव के साथ रेप करने को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए कानून बनाए केंद्र: कर्नाटक एचसी
कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा है कि शव के साथ शारीरिक संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में लाने और ऐसे अपराधियों को सज़ा देने के लिए आईपीसी की धाराओं में संशोधन किया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "धारा 375 व 377 के अध्ययन से पता चलता है कि पार्थिव शरीर को मानव/व्यक्ति नहीं माना जा सकता।"