शादी के वादे के आधार पर सेक्स हमेशा रेप नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक रेप केस खारिज करते हुए कहा है कि शादी के वादे पर महिला लंबे समय तक पुरुष के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाती है तो इसे रेप नहीं माना जाएगा। बकौल कोर्ट, "शादी के वादे को सेक्स के लिए प्रलोभन के तौर पर नहीं देखा जा सकता...अगर यह लंबे और अनिश्चितकालीन समय तक चलता रहे।"

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