शादीशुदा बेटी भी है अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए पात्र: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया है कि शादीशुदा बेटी भी अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए पात्र है। एक महिला की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर एक शादीशुदा बेटा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र है तो बेटी की उम्मीदवारी को उसके विवाहित होने के आधार पर खारिज करना भेदभावपूर्ण है।

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