शिक्षा लाभ कमाने के लिए व्यवसाय नहीं है, ट्यूशन फीस सस्ती होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान कहा है कि शिक्षा लाभ कमाने के लिए व्यवसाय नहीं है, ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें एचसी ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों की ट्यूशन फीस बढ़ाकर ₹24 लाख/साल करने के आदेश को रद्द कर दिया था।