श्रीलंका के मंत्री प्रसन्ना रणतुंगा को जबरन वसूली के मामले में हुई दो साल कैद की सज़ा
कोलंबो (श्रीलंका) हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री प्रसन्ना रणतुंगा को भूमि सौदे से संबंधित मामले में एक कारोबारी से जबरन वसूली का दोषी ठहराते हुए 2-साल कैद की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें 5-साल के लिए निलंबित भी कर दिया है। पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के छोटे भाई प्रसन्ना पर कोर्ट ने 25-मिलियन श्रीलंकाई रुपये जुर्माना भी लगाया है।