सेक्शन 87A के तहत कैसे मिल सकती है ₹60000 तक की टैक्स छूट?

सरकार सेक्शन 87A के तहत एक खास रिबेट देती है जिससे टैक्स देनदारी काफी कम हो सकती है और कई मामलों में ज़ीरो तक भी आ सकती है। क्लीयर टैक्स के अनुसार, नई कर व्यवस्था के तहत ₹12-लाख तक की आय पर ₹60,000 तक जबकि पुरानी व्यवस्था में ₹5-लाख तक की आय पर ₹12,500 तक की रिबेट मिल सकती है।

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