सोना तस्करी मामले में रान्या राव पर COFEPOSA के तहत केस दर्ज, 1 साल तक नहीं मिलेगी बेल
सोना तस्करी करते हुए बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुईं अभिनेत्री रान्या राव पर विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम (सीओएफईपीओएसए) अधिनियम 1974 के तहत केस दर्ज किया गया है जिससे उसे एक साल तक ज़मानत नहीं मिल पाएगी। रान्या के अलावा 2 आरोपी तरुण राजू और साहिल सकारिया जैन पर भी सीओएफईपीओएसए के तहत केस दर्ज हुआ है।