स्पाइसजेट को गलत टिकट जारी करना पड़ा भारी, अब यात्री को देना होगा ₹25000 का मुआवज़ा

मुंबई में उपभोक्ता आयोग ने 2020 के एक मामले में एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट को एक वरिष्ठ यात्री को ₹25,000 मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। खराब मौसम के कारण यात्री की मूल उड़ान रद्द होने के बाद उसे गलत वैकल्पिक टिकट जारी किया गया था। यात्री के अनुसार, इसके चलते वह अपनी पीएचडी की परीक्षा नहीं दे सका था।

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