सुप्रीम कोर्ट ने अपने SC/ST कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए आरक्षण नीति की पेश

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) कर्मचारियों की सीधी नियुक्ति और पदोन्नति के लिए औपचारिक आरक्षण नीति पेश की है। 23-जून से प्रभावी इस नीति के तहत एससी कर्मचारियों को 15% और एसटी कर्मचारियों को 7.5% आरक्षण मिलेगा। यह नीति रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट जैसे पदों पर लागू होगी।

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