सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर खारिज की अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश की मांग वाली याचिका?

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश की मांग वाली याचिका को खारिज कर कहा है कि इस अवकाश से महिलाओं को नुकसान होगा। सीजेआई ने कहा कि ऐसी छुट्टियां अनिवार्य करने से कंपनियां/संस्थान महिलाओं को कार्यबल से दूर कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा, "यह कोर्ट का नहीं बल्कि...सरकारी नीति का विषय है।"

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