सुप्रीम कोर्ट ने देश में बुलडोज़र ऐक्शन पर 1 अक्टूबर तक लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई तक अनुमति के बिना देश में बुलडोज़र से कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा इसपर आपत्ति जताए जाने पर कोर्ट ने कहा कि कुछ समय के लिए तोड़फोड़ रोकने से 'आसमान नहीं गिर जाएगा'। सड़क, रेलवे व सार्वजनिक अतिक्रमणों पर यह लागू नहीं होगा।