सुप्रीम कोर्ट ने बिना इजाज़त कार्यवाही की क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बिना अनुमति अदालत की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो क्लिप ऑनलाइन पोस्ट/रीपोस्ट करने पर अंतरिम रोक लगाई है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार समेत अन्य पक्षों से लाइव-स्ट्रीमिंग और कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो के 'दुरुपयोग' पर जवाब मांगा है। बकौल कोर्ट, ऐसी रिकॉर्डिंग साझा करने से पहले संबंधित अदालत की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

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