सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, कहा- FIR दर्ज होना सरकारी नौकरी ना देने का आधार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि किसी शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना उसे सरकारी नौकरी ना देने का आधार नहीं हो सकता है। दरअसल, केरल सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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