सेबी ने ट्रेडिंग को लेकर जारी किया नया नियम, 1 अक्टूबर से होगा लागू
सेबी ने 1 अक्टूबर से इंट्राडे डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर नई पोज़िशन लिमिट लागू करने का एलान किया है। सेबी के अनुसार, अब प्रति इकाई नेट इंट्राडे पोज़ीशन की लिमिट ₹5,000 करोड़ होगी और ग्रॉस इंट्राडे पोज़ीशन ₹10,000 करोड़ तक हो सकेगी। बाज़ार में लिक्विडिटी बनाए रखने व ट्रेडर्स को बड़े जोखिम से बचाने के लिए नियम लागू किए जाएंगे।