सेबी ने ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर पर लगाया ₹11 लाख का जुर्माना
बाज़ार नियामक सेबी ने ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर पर नियमों के उल्लंघन और निवेशकों के हितों को नजरअंदाज़ करने को लेकर ₹11-लाख का जुर्माना लगाया है। सेबी की जांच में पाया गया कि ब्रोकरेज ने क्लाइंट्स के पैसे व अपनी पूंजी को मिलाकर रखा और नियामानुसार, पारदर्शिता और निवेशकों के हितों के लिए दोनों फंड्स को अलग रखना होता है।