सेबी ने मेहुल चोकसी के बैंक खातों, शेयरों व म्यूचुअल फंड को कुर्क करने का दिया आदेश
बाज़ार नियामक सेबी ने गीतांजलि जेम्स से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में ₹2.1 करोड़ का बकाया वसूलने के लिए भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के बैंक खातों, शेयरों और म्यूचुअल फंड को कुर्क करने का आदेश दिया है। दरअसल, इससे पहले मामले में सेबी ने नोटिस भेजकर 15-दिन के भीतर भुगतान न करने पर संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी थी।