सिर्फ माता-पिता की सैलरी से ओबीसी की 'क्रीमी लेयर' तय नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण के लिए 'क्रीमी लेयर' का निर्धारण केवल अभ्यर्थियों के माता-पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस निर्धारण में माता-पिता के पद और उनके सामाजिक-प्रशासनिक दर्जे को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

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