सैलरी नहीं मिलती तो क्या ITR में HRA छूट मिल सकती है?
नौकरीपेशा नहीं होने पर भी किराए के घर में रहने वाले लोग आयकर कानून की धारा-80GG के तहत टैक्स छूट (HRA) का दावा कर सकते हैं। यह सुविधा पुरानी कर व्यवस्था के तहत फ्रीलांसर, स्वरोज़गार करने वाले और कारोबारियों के लिए उपलब्ध है। वहीं, इस प्रावधान के तहत सालाना अधिकतम ₹60,000 तक की कटौती का लाभ लिया जा सकता है।