सैलरीड कर्मचारी ITR फाइल करते समय कॉरपोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पर कर सकते हैं टैक्स छूट का दावा?

सैलरीड कर्मचारी ITR फाइल करते समय कॉरपोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट का दावा तभी कर सकते हैं जब प्रीमियम का पूरा या कुछ हिस्सा उन्होंने खुद भुगतान किया हो। यदि ग्रुप हेल्थ पॉलिसी का पूरा प्रीमियम नियोक्ता (कंपनी) भरती है और कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती, तो धारा 80D के तहत टैक्स छूट नहीं मिलेगी।

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