गुरुग्राम के रेस्टोरेंट ने ग्राहक से लिया ₹116 सेवा शुल्क, अब भरने पड़ेंगे ₹31,000

गुरुग्राम ज़िला उपभोक्ता आयोग ने एक रेस्टोरेंट को ग्राहक से ₹116 सेवा शुल्क वसूलने पर उसे सेवा शुल्क वापस करने और ₹31,000 का आर्थिक दंड चुकाने का आदेश दिया। शिकायतकर्ता परिवार संग रेस्टोरेंट गया था जहां उसके बिल में ₹116 जोड़े गए जो ₹1163 के बिल का 10% था। CCPA ने 2022 में अनिवार्य सेवा शुल्क पर रोक लगाई थी।

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