दिल्ली की उपभोक्ता अदालत ने स्विगी और एक रेस्टोरेंट पर लगाया ₹1 लाख का जुर्माना
दिल्ली की उपभोक्ता अदालत ने स्विगी और एक रेस्टोरेंट को ग्राहक को ₹1-लाख का देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोनों को फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर बुफे की कीमतों के बारे में गलत जानकारी दिखाने का दोषी पाया। ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुद को मध्यस्थ बताकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।