स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट से मिली अग्रिम ज़मानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को अग्रिम ज़मानत दे दी। इससे पहले 27 फरवरी को अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी। गौरतलब है, शंकराचार्य और उनके शिष्यों पर नाबालिग बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं।

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