सोशल मीडिया पर kick his a** लिखना मानहानि नहीं है: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में कहा है कि सोशल मीडिया पर '200 ग्राम दिमाग', 'Kick his a**' जैसे वाक्य लिखने मात्र को मानहानि नहीं कह सकते। दरअसल, वकील ने अपनी अलग रह रही पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर ₹1,00,000 के हर्जाने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था।