संसद मार्च पर पुलिस ने कहा- 'न कोई परमिशन मांगी गई, न हमने दी'; नई दिल्ली में धारा 163 लागू

डीसीपी नई दिल्ली ने रविवार को X पर बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 20 जुलाई को संसद मार्च के लिए अनुमति नहीं मांगी और न उन्होंने कोई अनुमति दी है। उन्होंने कहा, "नई दिल्ली में BNSS की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है जिसमें निर्धारित प्रदर्शन स्थल को छोड़कर...किसी भी विरोध-मार्च/जुलूस/प्रदर्शन या सभा पर सख्त प्रतिबंध है।"

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