समझौते के कारण रद्द नहीं कर सकते यौन उत्पीड़न केस: राजस्थान HC का फैसला पलटते हुए SC
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का एक फैसला पलटते हुए कहा है कि सिर्फ आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच समझौते के आधार पर यौन उत्पीड़न के केस को रद्द नहीं किया जा सकता है। दरअसल, हाईकोर्ट ने 15-वर्षीय लड़की के यौन उत्पीड़न केस में आरोपी की याचिका पर समझौते के आधार पर केस को रद्द कर दिया था।