समय पर भरा था रिटर्न लेकिन अब तक नहीं आया रिफंड? क्या देरी होने पर सरकार देगी ब्याज
अगर आपने आईटीआर रिटर्न 16 सितंबर से पहले भर दिया है और अब तक रिफंड नहीं आया तो आयकर विभाग लेट रिफंड पर ब्याज देगा। आयकर विभाग के नियम के अनुसार, करदाता को 1 अप्रैल से जब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं पहुंच जाए तब तक 0.5% प्रति माह की दर से ब्याज मिलता है।