समिति बनाकर 'आदिपुरुष' को जारी सर्टिफिकेट पर विचार करें: केंद्र से इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र से 'आदिपुरुष' फिल्म को जारी सर्टिफिकेट पर पुनर्विचार करने के लिए एक सप्ताह के भीतर समिति गठित कर 15 दिनों में रिपोर्ट तैयार को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा फिल्म सर्टिफिकेट जारी करने में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।