सरकारी नौकरियों में भर्ती के नियमों को चयन प्रक्रिया के बीच बदला नहीं जा सकता: SC

सुप्रीम कोर्ट (एससी) की 5 जजों की बेंच ने गुरुवार को सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया के नियमों को लेकर कहा कि सरकारी नौकरी की प्रक्रिया शुरू होने के बीच नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए और यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए।

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