सरकार के नए नियमों के तहत बकाया टोल पर दोगुने भुगतान से बचना है तो क्या करें?
नए नियमों के तहत बकाया टोल पर दोगुने भुगतान से बचने के लिए ई-नोटिस मिलने के 72-घंटों के भीतर वास्तविक टोल राशि चुका दें। यदि नोटिस गलत है तो इसी समयसीमा में ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। 15-दिनों तक भुगतान न करने पर VAHAN सिस्टम में वाहन ब्लैकलिस्ट हो सकता है जिससे फिटनेस और एनओसी जैसी सेवाएं रुक जाएंगी।