सरकार ने PPF के नियमों में किए बदलाव, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम

सरकार ने पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) के नियमों में बदलाव किए हैं। इनके तहत अब नाबालिग के 18 वर्ष के होने पर उसके नाम से खोले गए पीपीएफ अकाउंट पर ब्याज मिलेगा, बगैर रेज़िडेंसी डीटेल वाले एनआरआई अकाउंट पर ब्याज नहीं मिलेगा और सिर्फ प्राइमरी अकाउंट पर ब्याज दर लागू होगी। ये सभी नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे।

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