जीएसटी काउंसिल ने सॉल्टेड, कैरेमल और मसालेदार पॉपकॉर्न पर लागू जीएसटी दरों को लेकर भ्रम की स्थिति को दूर किया है। पहले सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर 5%, पैकेज्ड पॉपकॉर्न पर 12% और कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगता था लेकिन अब सॉल्टेड/मसालेदार पॉपकॉर्न पर जीएसटी 5% होगा, चाहे वह खुला हो या पैकेज्ड। दरअसल, सरकार ने जीएसटी सुधार लागू किए हैं।