सरकार को 'जनहित' में जनता से ज़मीन लेने का अधिकार है। 'LARR ऐक्ट, 2013' के तहत सरकार ज़मीन अधिग्रहण करती है जो ज़मीन मालिकों और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवज़ा मिलना सुनिश्चित करता है। ग्रामीण इलाकों में बाज़ार मूल्य का कम-से-कम 2-गुना और शहरों में 1-गुना दिया जाता है। पुनर्वास, नकद मदद और वैकल्पिक ज़मीन/नौकरी देने का भी प्रावधान है।