सरकार ने डाक मतपत्र की सुविधा के लिए बढ़ाई उम्र, 80 से बढ़ाकर 85 किया

सरकार ने डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) के ज़रिए मतदान करने की सुविधा में बदलाव किया है। विधि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए गजट अधिसूचना के अनुसार, अब 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोग डाक मतपत्र के ज़रिए मतदान कर सकेंगे। गौरतलब है, यह सुविधा पहले 80 से अधिक उम्र के लोगों को दी जाती थी।

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