सरकार ने ₹2 करोड़ तक के लोन के ब्याज पर ब्याज माफी के लिए जारी किए दिशानिर्देश

वित्त मंत्रालय ने 6 महीने के मोराटोरियम के तहत ₹2 करोड़ तक के लोन पर लगने वाले ब्याज पर ब्याज (कंपाउंड ब्याज) व सामान्य ब्याज के अंतर के अनुग्रह अनुदान भुगतान के दिशानिर्देश जारी किए हैं। हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, वाहन लोन, एमएसएमई लोन और कंज़्यूमर ड्यूरेबल लोन भी इस योजना के दायरे में रखे गए हैं।

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