सरकारी कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव के नियम क्या हैं?
सिविल सर्विसेज़ व केंद्र के सरकारी पदों पर नियुक्त महिला कर्मचारी और सिंगल पुरुष कर्मचारी सेवा के दौरान 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) ले सकते हैं। बकौल केंद्र, सरकारी कर्मचारी 18 वर्ष की आयु तक के दो सबसे बड़े बच्चों की देखभाल के लिए सीसीएल ले सकते हैं और विकलांग बच्चों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।