सरवणा भवन के मालिक को निजी अस्पताल में इलाज कराने की मिली अनुमति

मद्रास हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा पाए सरवणा भवन के मालिक पी. राजगोपाल को निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी है। 9 जुलाई को आत्मसमर्पण करने के बाद राजगोपाल को सरकारी अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया था। उनके बेटे के अनुसार, डॉक्टरों द्वारा दवा बदलने से पिता की हालत बिगड़ गई है।

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