सर्विस चार्ज वसूलने पर मुंबई में रेस्टोरेंट को मिला ग्राहक को ₹25,000 का भुगतान करने का आदेश
मुंबई में ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वर्ष 2017 में 5% सर्विस चार्ज वसूलने को लेकर एक रेस्टोरेंट को ग्राहक को ₹25,000 का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। आयोग ने रेस्टोरेंट को ₹29 सर्विस चार्ज वापस करने का भी आदेश दिया। आयोग ने कहा, "ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलना गैरकानूनी है और इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता।"