सहारा ग्रुप को लौटाने होंगे निवेशकों के ₹14106 करोड़, SAT ने सेबी के आदेश को रखा बरकरार

सहारा ग्रुप को सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्राइब्यूनल (SAT) से बड़ा झटका लगा है। SAT ने सेबी के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन (SICCL) और उसके निदेशकों को लगभग ₹14,106 करोड़ निवेशकों को वापस लौटाने का निर्देश दिया गया था। यह राशि कंपनी ने ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के ज़रिए करीब 1.98 करोड़ निवेशकों से जुटाई थी।

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