सहकारी बैंकों के लिए RBI ने बदले नियम, निदेशकों का कार्यकाल किया सीमित
RBI ने सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल को लेकर बदलाव किया है। अब कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी बैंक के निदेशक मंडल में लगातार 10 साल से अधिक समय तक निदेशक नहीं रह सकेगा। बोर्ड में लगातार 10 साल तक डायरेक्टर के रूप में काम करने के बाद कम-से-कम 3 साल का अनिवार्य 'कूलिंग-ऑफ पीरियड' पूरा करना होगा।